1. पूरे वर्ष के कार्य, चरित्र, व्यवहार एवं अनुशासन के उपर वार्षिक प्रोन्नति निर्भर है।
2. 80% - 90% वार्षिक उपस्थिति परीक्षा से पूर्व आवश्यक है।
3. अस्वस्थता की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण होने की दशा में नहीं हो सकेगा।
5. परीक्षा छोड़ने के दशा में पुनः परीक्षा कदापि सम्भव नहीं है।
6. परीक्षा-फल घोषित होने के बाद पुनर्विचार कदापि सम्भव नहीं है।
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